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गरियाबंद पुलिस द्वारा अवैध ओडिशा प्रांत की 20 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ 03 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार।

 गरियाबंद पुलिस द्वारा अवैध ओडिशा प्रांत की 20 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ 03 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार।

कार्यवाही – थाना देवभोग, जिला गरियाबंद (छ.ग.)


विवरण – *नया सवेरा* अभियान के अंतर्गत गरियाबंद जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा अवैध शराब, गांजा तस्करी एवं बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को कड़े दिशा-निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों के पालन में थाना देवभोग पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र में मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर एवं लगातार पेट्रोलिंग कर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 01.01.2026 को थाना देवभोग पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ओडिशा प्रांत से अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब का परिवहन कर कुछ व्यक्ति ग्राम बाड़ीगांव से खजूरपदर जाने वाले कच्चे रास्ते, नहर किनारे एवं आसपास के क्षेत्रों में पैदल परिवहन कर रहे हैं। सूचना की तस्दीक पर थाना देवभोग पुलिस द्वारा हमराह स्टाफ एवं गवाहों के साथ अलग–अलग स्थानों पर घेराबंदी कर तीन अलग-अलग व्यक्तियों को पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर आरोपियों ने अपना नाम इस प्रकार बताया –

1️⃣ कैलाश मांझी पिता चैतन मांझी उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम नुआगुड़ा, थाना सीनापाली, जिला नुआपाड़ा (ओडिशा)

2️⃣ शुबल मांझी पिता शोभासिंह मांझी उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम कुसुमजोर, थाना सीनापाली, जिला नुआपाड़ा (ओडिशा)

3️⃣ शोभाराम मांझी पिता दशरथ मांझी उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम नुआगुड़ा, थाना सीनापाली, जिला नुआपाड़ा (ओडिशा) आरोपियों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से सफेद रंग की प्लास्टिक जरिकेन एवं पानी की बोतलों में भरी कुल 20 बल्क लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद की गई। आरोपियों से शराब रखने व परिवहन के संबंध में वैध कागजात / लाइसेंस की मांग करने पर आरोपियों द्वारा कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।प्रकरण में आरोपियों का कृत्य धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट के अंतर्गत दंडनीय पाये जाने पर थाना देवभोग में पृथक–पृथक अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना देवभोग पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही।

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⚡ *गिरफ्तार आरोपी –*

🔹 कैलाश मांझी पिता चैतन मांझी उम्र 27 वर्ष

🔹 शुबल मांझी पिता शोभासिंह मांझी उम्र 50 वर्ष, निवासी कुसुमजोर

🔹 शोभाराम मांझी पिता दशरथ मांझी उम्र 40 वर्ष

(तीनों निवासी – जिला नुआपाड़ा, ओडिशा)

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❄️ *जप्त समाग्री –*

🔸 कुल 20 बल्क लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब

🔸  कुल कीमत – लगभग ₹2000/- रुपये

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