गरियाबंद,
11 जनवरी 2026/ कलेक्टर श्री बी.एस. उईके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) मैनपुर श्री तुलसीदास मरकाम के विरुद्ध शासकीय कर्तव्यों के
निर्वहन में गंभीर उदासीनता एवं प्रशासनिक अनुशासन के उल्लंघन के संबंध में
कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
तहसील देवभोग
अंतर्गत ग्राम उरमाल स्थित शासकीय भूमि पर बिना विधिसम्मत अनुमति के
नृत्य, नाटक एवं संगीत से संबंधित कार्यक्रमों का सतत आयोजन किया गया। उक्त
अवधि में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी द्वारा न तो प्रभावी पर्यवेक्षण किया
गया और न ही विधिसम्मत नियंत्रणात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की गई, जबकि वे
कार्यपालिक दंडाधिकारी के दायित्वों से भी आबद्ध हैं।
कलेक्टर
द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि उक्त घटनाक्रम से प्रशासनिक मर्यादा,
लोक व्यवस्था तथा शासकीय प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जो
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। इस
संदर्भ में संबंधित अधिकारी को 24 घंटे की समय-सीमा में सक्षम प्राधिकारी
के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के
निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की
स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
इसी क्रम
में कलेक्टर श्री उईके द्वारा तहसीलदार अमलीपदर एवं थाना प्रभारी देवभोग
को भी संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेशानुसार 5 से 9 जनवरी 2026 के बीच अमलीपदर क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम
का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद संज्ञान लेते हुए जांच के
निर्देश जारी किए गए। संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय से जांच कर 24
घंटे के भीतर प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा गया है।
प्रशासनिक
हित एवं कार्यव्यवस्था की सुचारुता को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर द्वारा
श्री तुलसीदास मरकाम को आगामी आदेश तक जिला कार्यालय गरियाबंद में संलग्न
किया गया है। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवभोग श्री राम सिंह
सोरी को अपने वर्तमान दायित्वों के अतिरिक्त मैनपुर अनुविभाग का अतिरिक्त
प्रभार सौंपा गया है।

