जिले में दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दम्पत्ति को प्रदान की गई वित्तीय सहायता
January 20, 2026
जिले में दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दम्पत्ति को प्रदान की गई वित्तीय सहायताराज्य शासन की समावेशी सोच से दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास
गरियाबंद, 20 जनवरी 2026/ राज्य शासन द्वारा समाज के कमजोर एवं विशेष आवश्यकता वाले वर्गों के कल्याण के लिए चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का सतत और प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी क्रम में समाज कल्याण विभाग की दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिले के एक दिव्यांग दम्पत्ति को लाभान्वित किया गया है।
छुरा तहसील के ग्राम फिंगेश्वरी वार्ड क्रमांक 19 सोरिदखुर्द निवासी 29 वर्षीय श्रीमती पदमनी धु्रव, जो 65 प्रतिशत अस्थिबाधित हैं एवं ग्राम अमलोर निवासी 29 वर्षीय श्री किशोर कुमार धु्रव दम्पत्ति को योजना के तहत 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई। योजना के प्रावधान के अनुसार पति-पत्नी में से किसी एक या दोनों के दिव्यांग होने पर 50 हजार से एक लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। स्वीकृत राशि ने दम्पत्ति को उनके दाम्पत्य जीवन को सुदृढ़ आधार देने में मदद की है। प्रोत्साहन ने न केवल आर्थिक संबल प्रदान किया, बल्कि स्वयं के प्रति विश्वास, सम्मान और सामाजिक स्वीकृति को भी मजबूती दी है। दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना राज्य शासन की समावेशी सोच का प्रतीक है, जो दिव्यांगजनों को सशक्त बनाकर उन्हें समाज की मुख्यधारा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रही है।

