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पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत सलाहकार समिति की बैठक 30 मार्च को


 पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत सलाहकार समिति की बैठक 30 मार्च को


गरियाबंद, 30 मार्च 2026/पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम 1994 (1994 का क्रमांक 57) की धारा 17(5) के तहत गठित सलाहकार समिति की बैठक 30 मार्च 2026 को दोपहर 12 बजे से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय गरियाबंद में आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता समिति की अध्यक्ष डॉ. बी. बारा द्वारा की जाएगी। बैठक में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा, संस्थाओं के निरीक्षण, नियमों के अनुपालन तथा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा तैयार प्रतिवेदन जिला समुचित प्राधिकारी को भेजा जाएगा।
सलाहकार समिति में अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं स्त्री-रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय डॉ. श्रीमती बी. बारा शामिल हैं। सदस्य के रूप में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. अंकुश वर्मा, पैथालॉजी डॉ. अमन कुमार हुमने, जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती शीतल दुबे ठाकुर, जिला जनसंपर्क अधिकारी श्री हेमनाथ सिदार, लोक आस्था सेवा संस्थान दर्रापारा की सुश्री लता नेताम, प्रेरक संस्था राजिम के अध्यक्ष श्री राम गुलाल सिन्हा तथा विशेष अधीक्षिका विद्यानिधि बहु दिव्यांग आवासीय विद्यालय कोकड़ी की सुश्री शीला यादव शामिल हैं।

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